नई दिल्ली। एक बार फिर से अपने 2018 के फाइनेंस पर सोचने और पुराने टैक्स को भरकर नए साल में बेहतर निवेश विकल्प पर विचार करने का वक्त आ गया है। यह वक़्त आने वाले वर्ष के लिए वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने और एडवांस प्लानिंग का भी एक अच्छा मौका है ताकि भविष्य में आप वित्तीय तौर पर मजबूत रहें। 2018 में पर्सनल टैक्स बदल गए हैं।
इनका आपकी सेविंग पर क्या असर होगा, कुल आयकर की राशि पर व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर पर सेस 3 फीसद से बढ़ाकर 4 फीसद कर दिया गया है। इक्विटी-ओरिएंटेड म्युचुअल फंड की ओर से वितरित लाभांश पर 10 फीसद की दर से कर लगाया जाएगा। मच्योरिटी के समय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से 60 फीसद की निकासी अब कर मुक्त होगी। इससे पहले 40 फसद की निकासी कर-मुक्त थी और शेष 20 फीसद मच्योरिटी के समय कर योग्य थी।
बता दे कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिन्हित बीमारी के चिकित्सा उपचार के लिए उपलब्ध कटौती को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। पहले यह 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 80,000 रुपये और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60,000 रुपये था।